पुलिस के अनुसार, 25 जून 2026 को प्रेमसागर साईं मोहल्ला, गढ़ा निवासी पार्वती साहू (21) को जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां उपचार के दौरान दोपहर करीब 3:50 बजे उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान मृतका के मायके पक्ष के बयान दर्ज किए गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति मनीष साहू पार्वती के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था तथा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था।
परिजनों के अनुसार, 25 जून को भी आरोपी पति ने पार्वती के साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इससे परेशान होकर पार्वती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मर्ग जांच में मिले साक्ष्यों और परिजनों के बयानों के आधार पर गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपी पति मनीष साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।