जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में चाची की हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने आरोपी भागचंद मरकाम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 18 नवंबर 2020 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान भागचंद मरकाम ने गुस्से में आकर अपनी चाची रमिया बाई के साथ मारपीट की और उनके सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रमिया बाई को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 12 दिन बाद उनकी मौत हो गई।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान चिकित्सीय रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि का लाभ देने के भी निर्देश दिए हैं। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक जीतसिंह पटेल ने पैरवी की।