जबलपुर। व्हाट्सएप नंबर दो बार ब्लॉक होने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पैरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने लगाई है।
याचिका में बताया गया है कि उनका व्हाट्सएप नंबर बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्ट कारण के ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया।
अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने पहले व्हाट्सएप के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर शिकायत की। इसके बाद मेटा को कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
याचिका में व्हाट्सएप, मेटा और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सत्येंद्र ज्योतिषी के मुताबिक अधिवक्ताओं के काम में व्हाट्सएप के जरिए मुवक्किलों और अन्य लोगों से लगातार संपर्क बना रहता है। ऐसे में नंबर बंद होने से कानूनी कामकाज प्रभावित हुआ।
याचिकाकर्ता ने इस परेशानी और कथित नुकसान के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया था। अब जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ में इस याचिका पर सुनवाई तय की गई है।