akhbaar update

गोराबाजार में नियमों के खिलाफ खुली शराब दुकान पर प्रशासन सख्त, दो दिन में हटाने का अल्टीमेटम

 



जबलपुर। गोराबाजार क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर संचालित की जा रही शराब दुकान को लेकर जिला प्रशासन और कैंट बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों ने दुकान पर नोटिस चस्पा कर संचालक को दो दिन के भीतर दुकान हटाने का निर्देश दिया है। तय समय सीमा में दुकान नहीं हटाई गई तो कैंट बोर्ड द्वारा दुकान में तालाबंदी कर उसे सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग करीब एक महीने से विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग से लाइसेंस मिलने के बाद दुकान को निर्धारित स्थान के बजाय गोराबाजार की एक बस्ती में खोल दिया गया। विरोध में स्थानीय लोगों ने गोराबाजार बाजार बंद भी कराया था, लेकिन इसके बावजूद दुकान का संचालन जारी रहा।

जांच में सामने आई नियमों की अनदेखी

लगातार विरोध और शिकायतों के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दुकान की जांच की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दुकान धार्मिक स्थल से निर्धारित दूरी के मानकों का पालन नहीं कर रही थी। इसके बाद प्रशासन और कैंट बोर्ड ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

कैंट बोर्ड के नोटिस के अनुसार आबकारी विभाग ने एफएल बिलहरी टू पीएस बरेला के नाम से शराब दुकान संचालन का लाइसेंस जारी किया था। आरोप है कि लाइसेंस धारक आकर्ष जायसवाल ने निर्धारित नियमों का पालन किए बिना गोराबाजार क्षेत्र में एक मकान के अंदर दुकान शुरू कर दी।

मस्जिद से निर्धारित दूरी नहीं होने का आरोप

गोराबाजार संघर्ष समिति के पवन कनौजिया, नकुल गुप्ता, पवन यादव सहित अन्य लोगों ने दुकान को हटाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। शिकायत के बाद रांझी तहसीलदार द्वारा मामले की जांच की गई।

जांच के दौरान दुकान और पास स्थित मस्जिद के बीच निर्धारित दूरी के नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई। इसके अलावा दुकान के संचालन को लेकर अन्य नियमों की अनदेखी किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई।

दो दिन में दुकान नहीं हटाई तो होगी सील

स्थानीय लोगों के लगातार विरोध और जांच रिपोर्ट के बाद कैंट बोर्ड ने अब दुकान संचालक को स्पष्ट चेतावनी दी है। नोटिस में दो दिन के भीतर दुकान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में दुकान नहीं हटाई गई तो कैंट बोर्ड द्वारा तालाबंदी कर परिसर को सील कर दिया जाएगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय लोगों ने राहत जताई है। वहीं अब नजर इस बात पर है कि दुकान संचालक तय समय सीमा के भीतर दुकान हटाता है या प्रशासन को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ती है।

Post a Comment

Previous Post Next Post
akhbaar update
akhbaar update
💬 WhatsApp