जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र स्थित फनिंगो एडवेंचर पार्क में मार्च माह में हुई आगजनी की घटना में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने पार्क संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सुरक्षा इंतजामों में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, 25 मार्च 2026 को मानेगांव स्थित फनिंगो एडवेंचर पार्क में आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने के बाद पार्क के गेमिंग जोन में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ कंकालनुमा शव मिला था। इस पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।
अगले दिन एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसका जीजा अशोक मरावी (44) निवासी ग्राम नारायणपुर, थाना तिलवारा, पार्क में वेल्डिंग का काम करने गया था और वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद था। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें मृतक की पहचान अशोक मरावी के रूप में हुई।
जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही
जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति ने पाया कि पार्क परिसर में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री जैसे फोम, प्लास्टिक और कपड़े मौजूद थे। इसके बावजूद वहां पर्याप्त अग्निशमन यंत्र और फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं था।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। वेल्डिंग से निकली चिंगारियां पास में रखी ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आ गईं, जिससे आग भड़क गई और तेजी से फैल गई।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पार्क का बीमा नहीं कराया गया था तथा अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए थे।
तीन संचालकों पर मामला दर्ज
पुलिस ने जांच के आधार पर फर्म संचालक प्रभाकर जैन, वेदांत कुमार दीवान और बासु गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा उपायों के अत्यंत ज्वलनशील क्षेत्र में वेल्डिंग का कार्य कराया, जिससे आग लगने पर मजदूर अशोक मरावी की मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।