झारखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह आदेश अजय कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत उठाया है।
सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध एक साल तक लागू रहेगा। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचते या भंडारण करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। इन्हें रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।