लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच CBI करेगी।
यह फैसला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता की याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता हो सकती है। पहले निचली अदालत ने सबूतों की कमी बताते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस मामले से जुड़ी गोपनीय फाइलें भी मांगी थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी का नाम यूनाइटेड किंगडम में मतदाता सूची में रहा है।
याचिका में कई कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, जिनमें पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट शामिल हैं। इसे नागरिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया है।
हालांकि, पहले सुप्रीम कोर्ट 2019 में ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर चुका है। तब कोर्ट ने कहा था कि केवल किसी दस्तावेज में नाम होने से नागरिकता साबित नहीं होती।
अब इस मामले में आगे की जांच CBI द्वारा की जाएगी।