मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें भूमि विकास बैंक से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है।
यह मामला वर्ष 2015 का बताया जा रहा है, जिसमें एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जानकारी के अनुसार, विधायक ने अपनी मां के नाम पर करीब 10.50 लाख रुपये की एफडी कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज तय किया गया था।
आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि में हेरफेर कर इसे 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इस गड़बड़ी की शिकायत बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने अदालत में की थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी माना। कोर्ट के इस फैसले को प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
फिलहाल इस मामले में सजा को लेकर अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।