जबलपुर। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राघवेंद्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलेभर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं, जो अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
नए आदेश के अनुसार अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बाइक रैली और डीजे के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम में ऐसे गाने, नारे या भाषण नहीं होंगे, जिससे किसी भी समाज या धर्म की भावनाएं आहत हों। अगर ऐसा होता है तो आयोजन करने वाले जिम्मेदार माने जाएंगे।
यातायात व्यवस्था को देखते हुए सड़कों पर टेंट लगाना, भंडारा करना और बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन या रैली निकालना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पशुपालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जानवर सड़कों पर न छोड़ें।
किरायेदारों और बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य किया गया है। होटल और लॉज संचालकों को भी ठहरने वाले लोगों की पहचान दर्ज कर रोजाना पुलिस को सूचना देनी होगी। पेट्रोल पंपों पर खुले में पेट्रोल देने पर भी रोक लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद और मोहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।