जबलपुर। ओमती निवासी व्यापारी भगवानदास उर्फ बेबू कटारिया को चाइना चाकू बेचने के मामले में राहत नहीं मिली। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि शहर में चाकूबाजी, हत्या के प्रयास और अवैध वसूली जैसे अपराधों में ऐसे ही प्रतिबंधित चाकुओं का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इस मामले में अग्रिम जमानत देना सही नहीं होगा।
करीब एक माह पहले गढ़ा थाना पुलिस ने गोसलपुर के एक जनरल स्टोर पर छापा मारकर 52 चाइना चाकू जब्त किए थे। इनमें अलग-अलग प्रकार के बटनदार चाकू शामिल थे। पुलिस के अनुसार, दुकान से काले और सफेद डिब्बों में रखे चाकू मिले थे।
दुकान संचालक ब्रजेश साहू ने पूछताछ में बताया कि वह ये चाकू ओमती स्थित विजय जनरल स्टोर के संचालक भगवानदास कटारिया से खरीदता था। इसके बाद पुलिस ने कटारिया की दुकान पर भी कार्रवाई की। हालांकि, बचाव पक्ष का कहना है कि उनकी दुकान से कोई अवैध सामान नहीं मिला।
आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने दलील दी कि उन्हें केवल दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया है। उनकी उम्र 56 साल है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं, सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर जमानत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।