निर्माण तिथि अंकित नहीं पाये जाने पर 14 बैग में रखी 340 किलोग्राम चाय जप्त
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार
जबलपुर:- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज शुक्रवार को रामपुर, मेडिकल, चारखम्भा एवं धनवंतरीनगर स्थित मनोहर चाय आउटलेट्स का निरीक्षण किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान इन आउटलेट्स में रखे चाय के पैकेट्स में निर्माण तिथि तथा बैच संख्या अंकित नहीं पाई गई। मेडिकल एवं धनवंतरीनगर स्थित मनोहर चाय आउटलेट से चाय के 14 बैग (340 किलोग्राम) जप्त किये गये हैं। जप्त किये गये इन चाय के बैग में लगे लेबल में आवश्यक घोषणाओं का अभाव था। मनोहर चाय आउलेट्स से नमूने एकत्र कर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किये गये हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अभिहित अधिकारी डॉ संजय मिश्रा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।


