आरटीओ टीम की बसों में कार्रवाई, दहशत में बस मालिक और ड्राइवर
जबलपुर। आरटीओ की टीम ने लगातार दूसरे दिन बसों की जांच की, जिसमें कुछ बसों में ड्राइवर के पीछे गेट के पार्टीशन मिला, तो कहीं इमरजेंसी गेट के पास सीटें लगी हुई मिली, इसके अलावा अग्निशामन यंत्र भी नहीं पाए गए। जिसके बाद सीटों को हटाते हुए नियम तोड़ने वालों बस मालिकों पर जुर्माना किया गया। साथ ही बस संचालकों को सख्त हिदायद दी गई। बताया जा रहा है कि परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने यात्री सुरक्षा और सुगम परिवहन पर अभियान चलाने के निर्देश दिए है। निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया जा रहा है।
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने बताया कि शनिवार को आईएसबीटी में संभागीय सुरक्षा स्कवॉड प्रभारी राजेन्द्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन उप निरीक्षक एसएन भांगरे, शंकर प्रसाद झारिया, धीरेन्द्र लोहिया के साथ पहुंचे। इस दौरान मौके पर 42 बसों की जांच की गई।
इन बसों में यह मिली खामियां
1 बस क्रमांक एमपी 13 नेडक्यू 4228 विधि विरूद्ध होने पर फिटनेस निरस्त किया गया।
बस क्रमांक एमएच-40 बीएल 7144, एमपी-22जेडबी 6323 के ड्राइवर के पीछे गेट का पार्टीशन मिला, जिसके बाद उन गेट को मौके पर ही अलग कराया गया।
2. 5 बस क्रमांक एमपी 09 एफए 5664, एमपी-20 पीए 0517, एमपी-20 एक्सए 3470 और एमपी-20 पीए 0361 के इमरजेंसी गेट के साथ लगी सीटें मिली, जिसके बाद उन सीटों को अलग कराया गया।
6 बसों क्रमांक एमएच 40 बीएल 7144, सीजी 04 एफ 2447, एमपी 09 एफए 5664, एमपी-20पीए 0361, एमपी-20 एक्सए 3470, एमपी-22 जेडबी 6323 अनाधिकृत हस्ताक्षेप और अग्निशमन यंत्र नहीं पाया। जिसमें 13 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई लगातार की जाएगी।
बसों की जांच के दौरान कई खामियां मिली, जिसमें उन सभी पर कार्रवाई की गई, इसके अलावा बस संचालकों को हिदायद दी गई है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संतोष पॉल, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
