जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने माता-पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे विद्यार्थियों से हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा और नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंडल सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह सुविधा उन विद्यार्थियों को मिलेगी, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है और जो रिश्तेदारों के सहारे या शासन से मान्यता प्राप्त अनाथालयों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
इस फैसले का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण किसी अनाथ विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना है। शुल्क माफी की सुविधा शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू होगी।
परीक्षा फॉर्म भरते समय देना होगा प्रमाण
शुल्क माफी का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्था की ओर से जारी वैध प्रमाण पत्र भी लगाया जा सकता है।
इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर अनाथ विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बिना परीक्षा शुल्क की चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी।