नरसिंहपुर - गोटेगांव क्षेत्र के कुख्यात अपराधी छोटू उर्फ किशन चौधरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने नगर में आरोपी को घुमाकर और नगाड़ा बजाकर इस कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा की।
आदेश के अनुसार आरोपी को 48 घंटे के भीतर नरसिंहपुर सहित छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। अगले एक वर्ष तक वह बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
पुलिस के अनुसार छोटू उर्फ किशन चौधरी के खिलाफ मारपीट, बमबाजी, जातिगत अपमान, नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में बढ़ते आतंक को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी जिला बदर आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।