जबलपुर। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे जबलपुर जिले को 30 जून तक ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया है। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है।
आदेश के अनुसार, जमीन के नीचे का पानी तेजी से कम हो रहा है। इसे बचाने के लिए अब जिले में बिना अनुमति के निजी बोरवेल (नलकूप) खोदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नियम गांव और शहर दोनों जगह लागू होगा। हालांकि, सरकारी कामों पर यह रोक लागू नहीं होगी।
अगर किसी को अपने खेत या जमीन पर बोरवेल करवाना है, तो पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदन देना जरूरी होगा और तकनीकी जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, जिले की नदियां, नाले, स्टॉप डैम और सार्वजनिक कुएं अब सिर्फ पीने और घरेलू उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इनका उपयोग अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मकसद है कि गर्मी के समय सभी लोगों को बराबर पानी मिल सके।
साथ ही लोगों से पानी बचाने की अपील भी की गई है, ताकि आने वाले दिनों में जल संकट और न बढ़े।