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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 30 लाख की ठगी, FIR न होने पर हाई कोर्ट सख्त

 



जबलपुर। शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 30 लाख रुपये की ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर Madhya Pradesh High Court ने सख्ती दिखाई है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार कुशवाहा, निवासी ग्राम खजुराहन (जिला मऊगंज), बीज भंडार का काम करते हैं। उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि फरवरी 2024 में कुछ लोग उनके पास आए और खुद को शेयर मार्केट में निवेश कराने वाला बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलेगा और दीपावली तक पूरी रकम लौटा दी जाएगी।

उनकी बातों में आकर प्रमोद कुशवाहा ने अलग-अलग समय पर बैंक के जरिए करीब 30 लाख रुपये दे दिए। बाद में आरोपितों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए और फरार हो गए। जांच में पता चला कि यह लोग मिलकर कई लोगों से इसी तरह ठगी कर चुके हैं।

पीड़ित ने इस मामले की शिकायत मऊगंज थाने में की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद 23 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आखिरकार पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पुलिस को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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