जबलपुर। शहर के रहवासी इलाके में किराना दुकान की आड़ में पटाखों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। ग्वारीघाट पुलिस ने पोलीपाथर स्थित गुरुनानक जनरल स्टोर पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। दुकान संचालक के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री का वैध लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोलीपाथर में डॉक्टर बोस के सामने स्थित गुरुनानक जनरल स्टोर में किराना सामान के साथ पटाखे भी बेचे जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम ने दुकान पर अचानक छापा मारा। उस समय दुकान पर ग्राहकों की भीड़ मौजूद थी और पटाखों की बिक्री की जा रही थी।
जांच के दौरान दुकान संचालक ने अपना नाम नरेश पंजवानी निवासी अवधपुरी कॉलोनी बताया। पुलिस ने उससे पटाखे रखने और बेचने से संबंधित अनुमति पत्र मांगा, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने दुकान में रखे पटाखों को जब्त कर लिया।
कई तरह के पटाखे मिले
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फूलझड़ी के 7 पैकेट, रॉकेट के 3 पैकेट, 40 अनार, 55 पैकेट कमांडो, 52 बिजली क्रैकर, 20 छुरछुरी, 65 सुपर डिलक्स बम, 55 सुपर किंग बम और 70 सुपर जाइंट बम सहित कई अन्य प्रकार के पटाखे बरामद किए। जब्त सामग्री में नुकीले बम, प्लॉबर पोर्ट, छोटे प्लॉबर, रैगो पटाखे और रेड ब्लास्ट भी शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपी नरेश पंजवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रहवासी क्षेत्र में बिना अनुमति पटाखों का भंडारण और बिक्री किए जाने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं।
