जबलपुर। शहर में अग्नि सुरक्षा और भवन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को दो और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। इससे पहले भी तीन संस्थानों को सील किया जा चुका है।
नगर निगम, अग्निशमन विभाग, भवन शाखा और लाइसेंस शाखा की संयुक्त टीम ने गलगला-सराफा रोड स्थित रवि प्लास्टिक तथा मुकादमगंज स्थित अशोक एजेंसी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग, भवन मानचित्र और ट्रेड लाइसेंस संबंधी गंभीर कमियां सामने आईं। इसके बाद संचालकों की सहमति से दोनों प्रतिष्ठानों में मौके पर ही तालाबंदी कर दी गई।
निरीक्षण के दौरान रवि प्लास्टिक में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री का भंडारण पाया गया। जांच में सामने आया कि भवन में सुरक्षित निकासी और आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भवन में केवल एक सीढ़ी थी, जिसमें भी प्लास्टिक सामग्री रखी गई थी। ऐसी स्थिति में आग लगने पर लोगों का सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था। इसके अलावा भवन में अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं पाई गई।
भवन शाखा की जांच में यह भी सामने आया कि परिसर में अवैध और असुरक्षित तरीके से लिफ्ट लगाई गई थी। निरीक्षण के दौरान भवन का स्वीकृत नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं लाइसेंस शाखा की जांच में प्रतिष्ठान का नवीनीकृत ट्रेड लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं पाया गया। इन सभी गंभीर खामियों को देखते हुए प्रतिष्ठान को बंद कराया गया।
इसी प्रकार मुकादमगंज स्थित अशोक एजेंसी में कपूर, अगरबत्ती और अन्य अत्यधिक ज्वलनशील सामग्रियों का भारी मात्रा में भंडारण पाया गया। भवन में सुरक्षित आवागमन के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और एकमात्र सीढ़ी में भी ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी। यह स्थिति किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में बेहद खतरनाक मानी गई।
जांच के दौरान यहां भी अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई। भवन का स्वीकृत नक्शा और वैध ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए नगर निगम ने संचालक की सहमति से प्रतिष्ठान में तालाबंदी की कार्रवाई की।
निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि सार्वजनिक भवनों, होटल, लॉज, कोचिंग संस्थानों, गोदामों और ज्वलनशील सामग्री के भंडारण स्थलों पर अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन उपकरण, अवरोध-मुक्त सीढ़ियां, पर्याप्त निकासी मार्ग, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, वैध ट्रेड लाइसेंस और स्वीकृत भवन मानचित्र होना जरूरी है।
नगर निगम ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन अनुज्ञा और लाइसेंस संबंधी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।