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जबलपुर: कमर्शियल गैस सप्लाई पर नई व्यवस्था लागू, अलग-अलग सेक्टर के लिए तय हुआ कोटा

 


जबलपुर - कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों और अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से गैस वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।


शलभ नायक (मदन महल HP गैस एजेंसी संचालक) के अनुसार नई व्यवस्था में—

  • स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों को 100% सप्लाई (पुराने रिकॉर्ड के आधार पर)

  • रेलवे को 70% गैस

  • ढाबा और रेस्टोरेंट्स को 9% से 13% तक गैस दी जाएगी


पहले रेस्टोरेंट्स के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे होटल और फूड व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।

25 मार्च से सामान्य सप्लाई की उम्मीद

बताया गया है कि 25 मार्च से गैस सप्लाई धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आएंगी।

सिर्फ रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को मिलेगी गैस
प्रशासन ने साफ किया है कि गैस सप्लाई केवल रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही दी जाएगी। सभी उपभोक्ताओं का डेटा कलेक्टर को सौंप दिया गया है और उसी आधार पर एजेंसियां वितरण करेंगी।


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