जबलपुर - खाने-पीने की चीज़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली और फूड सेफ्टी एडवाइजरी जारी की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खराब और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए। नाले के पानी से उगाई जा रही सब्जियों पर भी सख्ती बरतने को निर्देश दिए ।
होली को देखते हुए मिठाई, मावा, रंगीन गुजिया, आइसक्रीम पार्लर और स्ट्रीट फूड की विशेष जांच होगी। साथ ही जोमैटो-स्विगी के किचन की भी जांच की जाएगी। फ्रोजन सामान माइक्रोवेव में गरम कर बेचने पर किचन सील किया जा सकता है।
रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। अब कर्मचारियों को ग्लव्स, हेड कवर और एप्रन पहनना जरूरी होगा। किचन की दीवार, फर्श और छत साफ रखना अनिवार्य किया गया है। एक्सपायरी डेट वाले सामान मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन अलग-अलग फ्रीजर और बर्तनों में रखा जाए। खाने की पैकिंग में अखबार का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर रेस्टोरेंट में कम से कम एक कर्मचारी को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा और कर्मचारियों का नियमित हेल्थ चेकअप भी कराना होगा।
अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा।