जबलपुर। - राइट टाउन क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय हेमलता श्रीवास्तव की लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को नगर निगम ने सीज कर अपने अधीन ले लिया है। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार की मौजूदगी में निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरी प्रॉपर्टी को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया।
निगम प्रशासन ने परिसर में स्वास्थ्य शाखा का वार्ड कार्यालय भी प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब संपत्ति की निगरानी नगर निगम द्वारा की जाएगी और बिना अनुमति किसी भी प्रकार की गतिविधि या प्रवेश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लीज शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि यह लगभग 25 हजार वर्गफीट जमीन निगम द्वारा लीज पर दी गई थी। लीज की शर्तों के अनुसार जमीन केवल रेजिडेंशियल (आवासीय) उपयोग के लिए थी, लेकिन जांच में पाया गया कि परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। यहां दुकान संचालित की जा रही थी, जो लीज शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
इसके अलावा आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि उक्त प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके कई लोगों ने इस संपत्ति पर दावा किया।
वार्षिक किराया भी नहीं किया जमा
निगम प्रशासन के अनुसार लीज पर ली गई संपत्ति का वार्षिक किराया नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य था, लेकिन संबंधित पक्ष द्वारा निर्धारित किराया भी जमा नहीं किया गया। फर्जी दस्तावेज और लीज उल्लंघन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जांच चल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
निगम अधिकारियों का कहना है कि आगे भी शहर में लीज शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।