अपर कलेक्टर न्यायालय ने पारित किया आदेश
जबलपुर - खाद्य पदार्थों में मिलावट करने तथा बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने के छह प्रकरणों में अपर कलेक्टर न्यायालय ने आरोपी खाद्य कारोबारियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है तथा एक माह के भीतर जुर्माना की राशि जमा न करने पर लायसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने तथा बिना पंजीयन अथवा लायसेंस के खाद्य पदार्थो का विक्रय करने के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में से न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर जबलपुर नाथूराम गोंड ने छह अलग-अलग प्रकरणों में आदेश पारित कर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इन प्रकरणों में तीन पत्ती चौक स्थित केशरवानी समोसा सेंटर के स्वामी के विरुद्ध अवमानक समोसा विक्रय करने के आरोप में पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह ब्यौहारबाग स्थित सुरेश किराना पर अवमानक ब्रेड बेचने के आरोप में बीस हजार रुपये तथा सदर बाजार गली नंबर 14 स्थित अशोक किराना पर अवमानक हल्दी पाउडर का विक्रय करने के आरोप में पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं,
रद्दी चौकी स्थित हनीफ भाई एंड कंपनी पर बिना खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के कारोबार करने के आरोप में बीस हजार रुपये, विजयनगर चौपाटी स्थित नेमा जी इंटरप्राइजेज पर बिना खाद्य पंजीयन कारोबार करने पर दस हजार रुपये तथा स्नेह नगर स्थित पारुल मार्केटिंग एंड एजेंसी के पर बिना पंजीयन कारोबार करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
न्याय-निर्णायक अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आरोपियों द्वारा एक माह के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों की खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन को निलंबित कर दिया जायेगा।
