जबलपुर - नगर निगम ने शहरवासियों को पुराने बकाया संपत्ति कर और जलकर जमा करने का बड़ा मौका दिया है। नेशनल लोक अदालत 2026 के तहत आज 9 मई को करदाताओं को अधिभार यानी सरचार्ज में विशेष छूट दी जाएगी।
रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि यह राहत वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत केवल एक बार के लिए दी जा रही है।
नगर निगम के अनुसार, संपत्ति कर के मामलों में 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया पर 25 प्रतिशत अधिभार माफ किया जाएगा।
वहीं जलकर के मामलों में 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा। 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया पर 75 प्रतिशत और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत अधिभार में छूट दी जाएगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि छूट के बाद बची राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करनी होगी। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य रहेगा, जबकि बाकी रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।
नगर निगम ने नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने करों का निपटारा करने की अपील की है।