मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नर्मदापुरम जिला न्यायालय द्वारा आरोपी अजय वाडिवा को सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे उम्रकैद में बदल दिया है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी और उसे कम से कम 25 साल तक जेल में रहना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी अपनी अंतिम सांस तक कारावास में रहेगा।
यह मामला 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा था, जिसमें नर्मदापुरम जिला अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड सुनाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए सजा को उम्रकैद में परिवर्तित कर दिया।